बलात्कार करने वाले आरोपी की जमानत याचिका निरस्त


डिण्डौंरी – मीडिया सेल प्रभारी एवं जिला अभियोजन अधिकारी श्री मनोज कुमार वर्मा द्वारा बताया कि, थाना डिण्डौरी के अपराध क्रमांक 594/20 के आरोपी अख्तर खान पिता युसुफ खान उम्र 39 वर्ष निवासी नयेगांव थाना डिण्डौरी द्वारा नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध धारा 376, भादंवि एवं धारा 4,5 पॉक्सो एक्ट‍ व 3(1)12 के तहत मामला दर्ज किया गया । उक्त मामले में आरोपी की जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए श्रीमान विशेष न्यायाधीश डिण्डौरी द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया ।


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