मंडला पुलिस ने शहर में भारी वाहनों के प्रवेश के समय में किया परिवर्तन


मण्डला पुलिस ने शहर में भारी वाहनों के प्रवेश के समय में किया परिवर्तन, जिला सड़क सुरक्षा समिती में हुये निर्णय के बाद थाना यातायात पुलिस ने लागू की नो इन्ट्री की नई व्यवस्था


शासन द्वारा अनलाक की घोषणा के बाद सभी प्रकार की व्यापारिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी प्रारंभ हुई है साथ ही सभी प्रकार के बाजार सीमित प्रतिबंधों के साथ पूर्व की भांति खुलने लगे हैं । आगामी त्यौहारों के सीजन को देखते हुए आमजनता द्वारा भी बाजारों में नियमित रुप से खरीदी की जा रही है जिससे बाजारों में आने वाले लोगों की संख्या में भी ईजाफा हुआ है तथा यातायात का दबाव भी सड़कों पर बड़ा है । पुलिस अधीक्षक मण्डला श्री दीपक कुमाऱ शुक्ला द्वारा थाना प्रभारी यातायात तथा जिले के सभी थाना प्रभारियों को बाजारों में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाये रखने के साथ साथ कोरोना वायरस संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए सोशल डिस्टेंसिग का पालन सुनिश्चित करने के लिये सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये गये हैं ।
अनलाक के दौरान मण्डला शहर एवं उपनगर महाराजपुर में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाये रखने, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने तथा यातायात संबंधी अन्य विषयों पर चर्चा के लिये जिला प्रशासन द्वारा दिनांक 22.07.2020 को जिला सड़क सुरक्षा समिती की बैठक का आयोजन किया गया । बैठक के दौरान शहर के व्यस्तम मार्गों पर बाजार के समय भीड़ भाड होने की स्थिति में भारी वाहनों के शहर में प्रवेश होने पर किसी अप्रिय घटना की संभावना को देखते हुए नो इन्ट्री के समय में परिवर्तन को लेकर भी चर्चा की गई । चर्चा के दौरान बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधीयों, गणमान्य नागरिकों, ट्रक एसोसिएशन के सदस्यों तथा पुलिस एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा सर्वसम्मति से मण्डला शहर में आने वाले भारी वाहनों को प्रातः 09 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक एवं दोपहर 03 बजे से रात्री 09 बजे तक प्रवेश प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया । जिला सड़क सुरक्षा समिती की बैठक में सर्वसम्मति से हुए निर्णय को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मण्डला श्री दीपक कुमार शुक्ला द्वारा मण्डला शहर एवं उपनगर महाराजपुर में भारी वाहनों के प्रवेश को लेकर नो-इन्ट्री के नये आदेश जारी किये गये है । पुलिस अधीक्षक मण्डला द्वारा थाना प्रभारी यातायात निरीक्षक राजेन्द्र बर्मन तथा शहर के अन्य थाना प्रभारियों को सुबह 09 बजे से दोपहर 02 बजे तक तथा दोपहर 03 बजे से रात्री 09 बजे तक नो इन्ट्री के नियमों का सख्ती से पालन करवाने के लिये निर्देशित किया गया है ।


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