वर्षा ऋतु में मत्स्य आखेट पर रोक के आदेश का उल्लंघन करने पर मंडला पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार


*वर्षा ऋतु में मत्सय आखेट पर रोक के आदेश का उल्लंघन कर अवैध रुप से मछली का शिकार करने वालों पर मण्डला पुलिस की कार्यवाही, थाना कोतवाली पुलिस नें 03 आरोपियों को गिरफ्तार कर 99 किलोग्राम मछली की जप्त* 


*पंजीबद्ध अपराधः-* थाना कोतवाली अपराध क्र. 236/2020 धारा 379,188,34 भादवि धारा 3     भारतीय मत्स्य क्षेत्र अधिनियम 1897 धारा 5 फिशरीज एक्ट


*गिरफ्तार आरोपीः-* 1. नीतम ठाकुर पिता सुरेन्द्र ठाकुर उम्र 25 वर्ष निवासी बडी खैरी, मण्डला
   2. धर्म सिंह कछवाहा पिता नोखेलाल कछवाहा उम्र 35 वर्ष नि. केदारपुर, सिवनी
   3. अंकित साहू पिता सुमरन साहू उम्र 28 वर्ष नि. बडी खैरी, मण्डला


*जप्त मश्रूकाः-* मछली 99.5 किलोग्राम एवं परिवहन में प्रयुक्त वाहन


*घटना का संक्षिप्त विवरणः-* मण्डला जिलें में जिला प्रशासन द्वारा वर्षा ऋतु को देखते हुए बंद ऋतु की घोषणा करते हुए किसी भी प्रकार के निजी एवं व्यावसायिक मत्स्य आखेट पर पूर्ण रुप से प्रतिबंध लगाया गया है । जिला दण्डाधिकारी मण्डला द्वारा इस संबंध में विधिवत आदेश भी जारी किया गया है । पुलिस अधीक्षक मण्डला श्री दीपक कुमार शुक्ला द्वारा सभी थाना प्रभारियों को उक्त शासन आदेश के शत प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है ।
   इसी तारतम्य में दिनाकं 10.07.2020 को मण्डला शहर में रात्री गश्त के दौरान प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक आकांक्षा उपाध्याय द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान संदेह के आधार पर वाहन क्र. सीजी 08 वाय 9642 को रोककर चेक किया गया । पुलिस द्वारा चेक करने पर उक्त वाहन में अवैध रुप से मछली का परिवहन करना पाया गया । पुलिस अधिकारियों द्वारा वाहन में बैठे नीतम ठाकुर, धर्म सिंह कछवाहा तथा अंकित साहू से मत्स्य आखेट के संबंध में किसी प्रकार की अनुमति अथवा अनुज्ञा के संबंध में पुछने पर उक्त व्यक्तियों द्वारा किसी प्रकार की अनुमति नही बताई गई । उक्त व्यक्तियों द्वारा मत्स्य आखेट के संबंध में बंद ऋतु के शासन के आदेश का उल्लंघन कर अवैध रुप से मत्स्य आखेट कर परिवहन करना पाये जाने पर पुलिस द्वारा आरोपियों द्वारा अवैध रुप से ले जाई जा रही 99.5 किलोग्राम मछली तथा परिवहन में प्रयुक्त वाहन को जप्त कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है तथा तीनों आरोपियों के विरुद्ध थाना कोतवाली मण्डला पर अपराध क्र. 236/2020 धारा 379,188,34 भादवि धारा 3 भारतीय मत्स्य क्षेत्र अधिनियम 1897 धारा 5 फिशरीज एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है ।  मण्डला पुलिस द्वारा वर्षा ऋतु में मत्स्य आखेट पर प्रतिबंध के शासन द्वारा जारी किये गये आदेश का सख्ती से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है ।


आलेख तिवारी - संवाददाता *नर्मदा संदेश* मंडला


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