मण्डला 17 जुलाई 2020
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी हर्षिका सिंह ने ग्राम मल्ठार तहसील निवास में कोरोना संक्रमण से ग्रसित मरीज की पुष्टि हो जाने के फलस्वरूप जनपद पंचायत नारायणगंज तहसील निवास के अंतर्गत ग्राम मल्ठार में भागचंद के घर से रामप्रसाद के घर तक और बिसन सिंह के घर से माहू के घर तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। उन्होंने कंटेनमेंट जोन में सड़कों, गलियों, सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक मार्गों अथवा अन्य किसी भी स्थल पर एकत्रित होने, खड़े होने, वाहन या यातायात के किसी भी साधन का उपयोग करने तथा उक्त ग्राम में दूध, किराना, सब्जी मण्डी, दवा दुकान से विक्रय आदि सभी क्रियाओं पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। श्रीमती सिंह ने ग्राम मल्ठार जनपद पंचायत नारायणगंज तहसील निवास रहवासियों को निर्देशित किया है कि वह अपने घरों पर ही रहें, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जा सके।
प्रतिबंध से ये रहेंगे मुक्त
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश से शासकीय अथवा निजी चिकित्सीय संस्था में कार्यरत अधिकारी या कर्मचारी अन्य अमला व जरूरी सेवाओं में लगे सरकारी कर्मचारी जैसे अग्निशमन कर्मचारी, जल सेवा, विद्युत विभाग, पुलिस बल, अर्द्धसैनिक बल, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, विद्युत मण्डल, इंटरनेट, डॉकतार, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, किसी भी तरह की एम्बुलेंस सेवा, लोक शांति अथवा अन्य शासकीय कार्य सम्पादित कराने हेतु नियुक्त सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, गंभीर मरीज, बैंक सेवायें ग्राम मल्ठार ब्लॉक निवास जिला मण्डला में कंटेनमंट जोन के निवासियों को भोजन, राशन, फल, सब्जी, दूध एवं पेयजल पहुंचाने वाले शासकीय अमले को मुक्त रखा गया है।
पुलिस प्रशासन द्वारा उक्त जारी आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जायेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा एवं इस आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 व अन्य प्रासंगिक धाराओं तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धाराओं के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।
नर्मदा संदेश समाचार मंडला
संवाददाता-आलेख तिवारी
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