दमोह : जिला कलेक्टर द्वारा आदेश जारी किया गया है. जिसमें दमोह जिला मुख्यालय परिधि में 2 दिन के लाक डाउन को बढ़ाया गया है. दरअसल दमोह में कोरोना मरीजों की संख्या में एकाएक बड़ा इजाफा हुआ है. इस कारण से मरीजों की संख्या को देखते हुए संक्रमण को रोकने के लिए यह आदेश जारी किया है.
न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दमोह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, कि कोविड-19 को संक्रामक रोग घोषित किया गया है. जिसके तहत 3 जुलाई तक दमोह राजस्व की सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया था. संशोधन आदेश जो कि प्रभाव शील है इसके तहत दमोह जिला मुख्यालय एवं दमोह नगर के 10 किलोमीटर की परिधि में आने वाले ग्रामों की सीमा अंतर्गत 27 जुलाई से 28 जुलाई तक लॉकडाउन घोषित किया जाता है. यानी जिला मुख्यालय के साथ 10 किलोमीटर की परिधि में सोमवार एवं मंगलवार को भी लॉकडाउन रहेगा. तात्पर्य है कि शनिवार और रविवार को रहे लॉकडाउन के बाद अब 2 दिन और पूरी तरह से बाजार बंद रहेंगे. आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी पर प्रतिबंध जारी रहेगा और आवश्यक सेवाएं खुली रहेंगी. जिनका प्रयोग जरूरतमंद लोग कर सकेंगे.
नर्मदा संदेश समाचार दमोह
संवाददाता धर्मेंद्र मिश्रा