इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) भारत में साइबर स्पेस की निगरानी करने के लिए नोडल एजेंसी है। बीते वर्ष गृह मंत्रालय ने एसएफजे को कथित राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के लिए प्रतिबंधित कर दिया था।
देश के खिलाफ मुहिम चलाने वाले 40 वेबसाइटों पर भारत सरकार की गाज गिरी है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 40 वेबासाइटों (Websites) को तत्काल प्रभाव से बंद (Banned) करने का फैसला किया है. प्रतिबंधित संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) से जुड़ी 40 वेबसाइट पर अलगाववादी गतिविधियों का समर्थन करने के लिए सरकार द्वारा रोक लगा दी गई है. यह जानकारी गृह मंत्रालय ने रविवार को दी.
अमेरिका स्थित सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) एक खालिस्तान समर्थक समूह है. गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा, 'ग़ैर क़ानूनी गतिविधि (निरोधक) अधिनियम (यूएपीए), 1967 के तहत सिख्स फॉर जस्टिस (एसएफजे) एक गैरकानूनी संगठन है. उसने अपने उद्देश्य के लिए समर्थकों के पंजीकरण करने के लिए एक अभियान शुरू किया था. गृह मंत्रालय की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) ने सूचना प्रौद्योगिकी कानून, 2000 के सेक्शन 69 ए के तहत एसएफजे की 40 वेबसाइट पर रोक लगाने के आदेश जारी किये।
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) भारत में साइबर स्पेस की निगरानी करने के लिए नोडल एजेंसी है. पिछले वर्ष गृह मंत्रालय ने एसएफजे को कथित राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के लिए प्रतिबंधित कर दिया था.
एसएफजे ने अपने अलगाववादी एजेंडे के तहत सिख जनमत संग्रह पर जोर दिया था. एक अन्य अधिकारी ने बताया कि यह संगठन खालिस्तान के उद्देश्य का खुले तौर पर समर्थन करता है और ऐसा करके भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती देता है