* मध्य प्रदेश सरकार के 4 मई से 14 मई के आदेश* फुटकर किराना दुकान एवं पीडीएस राशन दुकान सुबह 7:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खोलने की छूट दूध की दुकान सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक खुली रहेगी अंडा एवं मांस की दुकान सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन करते हुए सुबह 7:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खोलने की छूट पेट्रोल पंप एवं दवा की दुकान प्रतिबंध से मुक्त गैस एजेंसियों से सिर्फ होम डिलीवरी की छूट अनुमति वाले वाहन मैं चार पहिया वाहन में ड्राइवर के साथ अतिरिक्त दो व्यक्ति अनुमति वाले दो पहिया वाहन में सिर्फ एक व्यक्ति आवश्यक वस्तुओं के परिवहन वाले वाहनों को अनुमति स्पेशल सेज़ जोन में एक्सपोर्ट ,ओरिएंटल इकाइयां मैं एक्सेस कंट्रोल के अंतर्गत निर्माण इकाइयों को छूट आईटी पार्क में 33% कर्मचारियों के साथ सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अनुमति रिछाई अधारताल की आवश्यक वस्तुओं के निर्माण वाली औद्योगिक इकाइयो को अनुमति लेने पर छूट डिफेंस फैक्ट्रियों को गृह मंत्रालय के निर्देश अनुसार अनुमति बैंकिंग व्यवस्थाएं समान रूप से रहेंगी चालू नाई की दुकान ,स्पा एवं सलून पूर्णता बंद रहेंगे शहरी क्षेत्रों में कार्यालय परिसर में रह रहे। मजदूरों के साथ निर्माण कार्यों की अनुमति ई-कॉमर्स कंपनियों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में छूट प्राइवेट ऑफिस एवं संस्थान 33% कर्मचारियों के साथ काम कर सकेंगे सभी शासकीय कार्यालयों में अधिकारी उपस्थित रहेंगे 33% कर्मचारियों से कराया जाएगा काम कूलर, पंखा टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन, मोबाइल फोन रिपेयरिंग ,रिचार्ज को होम डिलीवरी के माध्यम अनुमति लेकर काम करने की व्यवस्था कंटेनमेंट जोन के बाहर अनुमति कंटेनमेंट जोन में सभी प्रतिबंध लागू समस्त धार्मिक स्थल रहेंगे बंद स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थान भी रहेंगे बंद शॉपिंग कंपलेक्स एवं मॉल भी बंद रखने के आदेश । मनीष तिवारी *नर्मदा संदेश*


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